सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
जब सुप्रीम कोर्ट को ही तलाक-ए-हसन अनुचित न लगे, तो मुस्लिम महिलाएं क्या ही करेंगी?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि इस्लाम में शरीयत के तहत दिए जाने वाले 'तलाक-ए-हसन' (Talaq-E-Hasan) की प्रथा प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं है. ये चौंकाने वाली टिप्पणी है. क्योंकि, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक (Triple Talaq) को असंवैधानिक करार दिया था.
समाज | एक अलग नज़रिया | 3-मिनट में पढ़ें


