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धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सतरंगी हो गया ट्विटर
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. धारा 377 जो अपनी मर्जी से किए जाने वाले 'अप्राकृतिक' (जिसे कानून अप्राकृतिक मानता था) सेक्स को भी गैरकानूनी बताती थी उसे हटा दिया गया है. अब भारत के हर नागरिक को अपना साथी चुनने का अधिकार है.
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