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Updated: 16 अक्टूबर, 2021 12:45 PM
ज्योति गुप्ता
ज्योति गुप्ता
  @jyoti.gupta.01
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सीधी भाषा में कहा जाए तो स्टेल्थिंग (What is stealthing) का मतलब सेक्स के दौरान पार्टनर को बिना बताए कंडोम को हटाने से है. अगर कोई साथी ऐसा जानबूझकर करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. 

हमारे देश में तो अभी भी वैवाहिक बलात्कार को लेकर बहस चल रही है ऐसे में स्टेल्थिंग को कितने लोग समझेंगे कुछ कह नहीं सकते. असल में पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार है लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है. जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष शादीशुदा रेप के करीब 75 फीसदी मामले होते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर तो स्टेल्थिंग को लेकर बहस भी छिड़ चुकी है कि, साबित कैसे करोगे कि कंडोम जानबूझकर निकाला गया या गलती से निकल गया. 

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असल में जो लोग कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें यौन संचारित रोगों से संक्रमित या गर्भवती होने का खतरा रहता है. ऐसा नहीं है कि स्टेल्थिंग अभी शुरू हुआ है. यह तो काफी पहले से ही हमारे बीच मौजूद है, जिसका अनुभव कई महिलाओं ने किया होगा. चलिए बताते हैं कि इन दिनों यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है. 

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, काफी कोशिशों के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्स से संबधित एक मजबूत कानून पारित किया गया. इसके साथ ही कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्टील्थिंग को गैरकानूनी बना दिया गया है. इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं. 

दरअसल, डेमोक्रेट सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया पिछले चार सालों से इस कानून को पारित करवाने का प्रयास कर रही थीं. गार्सिया लगातार इसे अपराध करार देते हुए अपराधियों को जेल भेजने की मांग कर रही थीं. इस प्रस्ताव के अनुसार, बिना सहमति कंडोम निकालने वाले आरोपी पर सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा. जिसके तहत पीड़ित अपने हर्जाने के लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है लेकिन अपराधी को और किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती है. 

हालांकि गार्सिया का कहना है कि, 'मुझे अभी भी लगता है कि इस कानून को दंड संहिता में शामिल होना चाहिए. बिना सहमति के कंडोम हटाना क्या बलात्कार या यौन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है?' उनका मानना है कि स्टील्थिंग के कारण महिलाओं में सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज और प्रेग्नेंसी का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि ऐसा जानबूझकर किया गया या गलती से हुआ, यह साबित करना इतना आसान नहीं है. ऐसे में मुकदमा दर्ज कराने में अड़चने आ सकती हैं.

यह हम नहीं कह रहे बल्कि 2019 के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि 21 से 30 साल की 12% महिलाओं को स्टील्थिंग का अनुभव हुआ है. उन्हें पता भी नहीं रहता था और पार्टनर कंडोम हटा चुके होते थे. यह एहसास ठगे जाने जैसा होता है और यह गरिमा से भी जोड़कर देखा जाता है. वहीं 2019 के ही एक अन्य स्टडी में पाया गया कि करीब10% पुरुषों ने बिना पार्टनर को बताए सेक्स के समय चुपके से कंडोम हटा दिया. 

गार्सिया का कहना है कि, 'मुझे गर्व है कि कैलिफोर्निया देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्टील्थिंग गैरकानूनी है. अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इस कानून को लाने के बारे में सोचना चाहिए. स्टेल्थिंग न केवल अनैतिक है, बल्कि अवैध भी है.’ बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक ब्ललॉगर ने तो अपने साइट पर यह बताया था कि बिना साथी को बताए कोई स्टेल्थिंग कैसे कर सकता है. उस पर काफी अभद्र टिप्पणियां की गईं थीं. हालांकि अब वह साइट निष्क्रिय हो चुकी है. 

एक बात और ऐसा नहीं है कि स्टेल्थिंग की शिकार सिर्फ महिलाएं ही होती हैं. ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि संबंध बनाने के दौरान 20 प्रतिशत पुरुषों ने भी स्टेल्थिंग का वाकये को महसूस किया है. आइए जानते हैं कुछ देशों में स्टेल्थिंग को लेकर क्या नियम हैं. 

- कैलिफोर्निया में स्टेल्थिंग होने पर पीड़ित को हर्जाने के लिए मुकदमा करने की अनुमति है. 

- जर्मनी में स्टेल्थिंग केस में एक पुलिस अधिकारी को आठ महीने जेल की सजा हुई थी.

- न्यूज़ीलैंड में एक व्यक्ति को स्टेल्थिंग करने पर बलात्कार का दोषी ठहराया गया था.

- ब्रिटेन में भी स्टेल्थिंग को बलात्कार ही माना जाता है.

 - कनाडा और स्विट्ज़रलैंड में स्टेल्थिंग को यौन उत्पीड़न माना जाता है. 

- अमेरिका में हैं तो स्टेल्थिंग को 'बलात्कार के क़रीब' माना जाता है.

- ऑस्ट्रेलिया में स्टेल्थिंग को 'थोड़ा बलात्कार' माना जाता है. 

हमारे देश में अभी बहुत सी बाते हैं जिसे लेकर बहस ही चल रही है. जब बालात्कार का आरोपी बड़ी ही आसानी से बेल लेकर छूट जाता है और आजाद घूमता है तो फिर चुपके से कंडोम हटाने वाले को कब और क्या सजा मिलेगी...वह जुर्म साबित हो पाएगा भी नहीं इस बारे में कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी...

लेखक

ज्योति गुप्ता ज्योति गुप्ता @jyoti.gupta.01

लेखक इंडिया टुडे डि़जिटल में पत्रकार हैं. जिन्हें महिला और सामाजिक मुद्दों पर लिखने का शौक है.

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