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Updated: 24 मार्च, 2023 09:24 PM
ज्योति गुप्ता
ज्योति गुप्ता
  @jyoti.gupta.01
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अमेरिका का 'यूटा' (Utah) पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बच्चों को सोशल मीडिया (Social Media) जैसे टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की परमिशन लेनी होगी. जी हां आपने सही सुना. आजकल बच्चे बड़ी ही आसानी से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लेते हैं. उनकी असल उम्र भले 12 साल की हो मगर सोशल मीडिया पर वे खुद को 18 साल से अधिक बनाते हैं. कई बच्चे किसी और के नाम से सोशल मीडिया पर ताक-झांक करते हैं.

अब एक बार जो सोशल मीडिया पर गया तो उसे समान कंटेट ही मिलेगा. अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों के लिए अलग कंटेट हो और बड़ों के लिए अलग. वह बच्चा भी सोशल मीडिया पर वह सब देख रहा होता है जो हम औऱ आप देखते हैं. ऐसे में बच्चों का भटक जाना बड़ा ही आसान है. बच्चों का मन कोमल होता है उन पर किसी भी बात का बड़ा जल्दी असर होता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर जाकर वे बिगड़ सकते हैं. एक बार अगर उन्हें सोशल मीडिया की लत लग गई है तो यह उनके लिए नशे की तरह काम करेगी.

Utah Social media law, Social Media, Tiktok, Utah 'यूटा' ऐसा पहला राज्य है जहां सोशल मीडिया के लिए इस तरह का कानून लागू हुआ है

इसी पर लगाम लगाने के लिए 'यूटा' में रिपब्लिकन सरकार ने दो नियम लागे किए हैं. जिसके अनुसार, अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और उसके माता-पिता की सहमति नहीं है तो वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इस कानून के अनुसार, रात्रि 10:30 बजे से लेकर सुबह 06:30 बजे के बीच सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपनी उम्र का सत्यापन करना होगा. यह कानून बच्चों को लुभावने ऐप्स, विज्ञापन से दूर रखने के लिए बनाया गया है. मार्च 2024 से यह कानून पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अपने देश में भी इस तरह के कानून की जरूरत है?

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लेखक

ज्योति गुप्ता ज्योति गुप्ता @jyoti.gupta.01

लेखक इंडिया टुडे डि़जिटल में पत्रकार हैं. जिन्हें महिला और सामाजिक मुद्दों पर लिखने का शौक है.

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