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Updated: 18 जुलाई, 2018 06:11 PM
बिलाल एम जाफ़री
बिलाल एम जाफ़री
  @bilal.jafri.7
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तमाम तरह की सियासी घमासान और अनिश्चितताओं से गुजर रहे पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं. देश कोई भी हो, जब चुनाव है तो जाहिर है चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन कुछ हिदायत भी जारी करेगा. पाकिस्तान में भी चुनाव के चलते गाइडलाइंस जारी हुई हैं. पहले की अपेक्षा इस बार पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन चुनाव के मद्देनजर ज्यादा सख्त है. पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन की इन गाइडलाइंस का यदि गहनता से अवलोकन किया जाए तो मिल रहा है कि पाकिस्तान ने चुनावों के दौरान कई चीजों पर बैन लगा दिया गया है. माना जा रहा है कि यदि कोई इन नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

गाइड लाइन में जारी निर्देशों के अनुसार अगर कोई किसी से ये पूछता पाया गया कि उसने अपना वोट किसे दिया है? तो ऐसे व्यक्ति को जहां एक तरफ 3 साल की सजा हो सकती है तो वहीं दूसरी तरफ उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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खबर पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के हवाले से है. अखबार के अनुसार, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर चुनावों के दौरान बैन लगा है. बताया जा रहा है कि यदि किसी पाकिस्तानी नागरिक ने इस बैन के खिलाफ कोई हरकत की तो ऐसे कृत्य को कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन मानते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आइये पहले जान लें किन किन चीजों पर लगा है बैन

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' बता रहा है कि, जहां एक तरफ चुनाव में वोट किसे दिया जैसे सवालों पर सरकार सख्त है तो वहीं इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई बैलेट पेपर की फोटो तो नहीं खींच रहा है. ध्यान रहे कि यदि कोई वोट डालते वक़्त बैलेट पेपर की फोटो खींचते पाया गया तो इसे एक बड़ा अपराध माना जाएगा. चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में जहां औरतों के लिए निर्देश हैं कि वो हाथों में मेहंदी, नेल पेंट नहीं लगाकर आएं तो वहीं इस बात पर भी गंभीरता से बल दिया गया है कि चुनावों के दौरान अगर किसी ने मतदाता को मतदान केंद्र से भगाने, उसे मतदान करने या नहीं करने के लिए मजबूर किया तब भी कठोर एक्शन लिया जाएगा.

गौरतलब है कि पूर्व में पाकिस्तान के चुनावों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मतदाता को नुकसान पहुंचाने, उसे धमकी देने, अपहरण करने, बहलाने-फुसलाने, गैरकानूनी ढंग से प्रभावित करने, वोट-सरकारी मुहर बर्बाद करने बैलेट बॉक्स में फर्जी वोट डालने जैसे कामों को अंजाम दिया गया है. बात चूंकि इस चुनाव की हो रही है और जैसा पाकिस्तान का माहौल है इस बार पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने इस सभी कामों को अपराध की श्रेणी में रखा है.

आपको बताते चलें कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा गया तो जिला चुनाव अधिकारी या सेशन जज इस तरह के अपराध करने वालों को तीन साल तक की सजा सुना सकता है या फिर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा सकता है. यदि मामला ज्यादा गंभीर पाया गया तो व्यक्ति पर कैद और जुर्माना दोनों लग सकता है.

बहरहाल, पाकिस्तानी चुनाव आयोग की इन गाइडलाइंस पर कितना अमल होता है ये हमें जल्द ही पता लग जाएगा. मगर वर्तमान में पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है कहना गलत नहीं है कि वहां चुनाव शांति से संपन्न हों ऐसा मुश्किल ही दिख रहा है. हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में चुनावी रैलियों में एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की मौत हो रही है. वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का माहौल न सिर्फ अराजक है बल्कि वहां सरे काम नियम कानून को ताख पर रख कर किये जा रहे हैं.

अंत में हम बस ये कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि चुनाव से पहले वाकई इन गाइडलाइंस की बहुत जरूरत थी. इन गाइडलाइंस के बाद अब ये आशा की जा सकती है कि पाकिस्तान में चुनाव शांति से संपन्न होंगे और लोग वोट वोट डालकर सुरक्षित वापस अपने घर आएंगे.

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बिलाल एम जाफ़री बिलाल एम जाफ़री @bilal.jafri.7

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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