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मोटर व्हीकल्स का बदला हुआ एक्‍ट ट्रैफिक नियम तोड़ने की नई कीमत लाया है

    • आईचौक
    • Updated: 02 अगस्त, 2019 04:57 PM
  • 02 अगस्त, 2019 04:57 PM
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लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम तो पहले से ही बना रखे हैं, लेकिन सख्ती नहीं होने के चलते लोग धड़ल्ले से नियम तोड़ते हैं, जिससे निपटने के लिए ये नया बिल सख्ती के साथ आया है. नए बिल में यातायात के बहुत से नियम बदल गए हैं.

बुधवार को राज्य सभा में यातायात नियमों को और सख्त करने वाले बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बिल में लाइसेंस जारी करने से लेकर यातायात नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने तक में सख्ती का प्रावधान किया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके. मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 के पक्ष में राज्य सभा में 108 वोट पड़े, जबकि 13 सदस्यों ने इसका विरोध भी किया. इस बिल में तीन संशोधन तो यातायात मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावित किए थे. लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम तो पहले से भी बना रखे हैं, लेकिन सख्ती नहीं होने के चलते लोग धड़ल्ले से नियम तोड़ते हैं, जिससे निपटने के लिए ये नया बिल सख्ती के साथ आया है. नए बिल में यातायात के बहुत से नियम बदल गए हैं. आइए जानते हैं इस नए बिल के अनुसार सड़क सुरक्षा का कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा.

नए बिल में यातायात के बहुत से नियम बदल गए हैं.

1- अगर इमरजेंसी व्हीकल जैसे एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपए का जुर्माना चुकाना होगा.

2- डिसक्वालिफाई किए जाने के बावजूद अगर कोई शख्स गाड़ी चलाता है तो उसे 10 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे.

3- उबर-ओला जैसे एग्रिगेटर अगर डाइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं जरूरत से अधिक सवारी बैठाने पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.

4- तेज गाड़ी चलाने पर अभी तक 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जिसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है.

5- बिना इंश्योरेंस पेपर्स के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो अभी तक 1000 रुपए...

बुधवार को राज्य सभा में यातायात नियमों को और सख्त करने वाले बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बिल में लाइसेंस जारी करने से लेकर यातायात नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने तक में सख्ती का प्रावधान किया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके. मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 के पक्ष में राज्य सभा में 108 वोट पड़े, जबकि 13 सदस्यों ने इसका विरोध भी किया. इस बिल में तीन संशोधन तो यातायात मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावित किए थे. लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम तो पहले से भी बना रखे हैं, लेकिन सख्ती नहीं होने के चलते लोग धड़ल्ले से नियम तोड़ते हैं, जिससे निपटने के लिए ये नया बिल सख्ती के साथ आया है. नए बिल में यातायात के बहुत से नियम बदल गए हैं. आइए जानते हैं इस नए बिल के अनुसार सड़क सुरक्षा का कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा.

नए बिल में यातायात के बहुत से नियम बदल गए हैं.

1- अगर इमरजेंसी व्हीकल जैसे एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपए का जुर्माना चुकाना होगा.

2- डिसक्वालिफाई किए जाने के बावजूद अगर कोई शख्स गाड़ी चलाता है तो उसे 10 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे.

3- उबर-ओला जैसे एग्रिगेटर अगर डाइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं जरूरत से अधिक सवारी बैठाने पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.

4- तेज गाड़ी चलाने पर अभी तक 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जिसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है.

5- बिना इंश्योरेंस पेपर्स के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो अभी तक 1000 रुपए था.

6- अगर हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, जो अभी तक 100 रुपए था. साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है.

7- अगर कोई नाबालिग सड़क पर कोई दुर्घटना करता है तो उसके माता-पिता को दोषी माना जाएगा. उन पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने के साथ-साथ 3 साल तक की जेल हो सकती है और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी रद्द कर दिए जाएंगे.

8- नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि अभी तक ये जुर्माना 2000 रुपए था.

9- ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो अभी 100 रुपए देना होता है.

10- आधिकारिक आदेश का उल्लंघन करने पर कम से कम 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि अभी तक 500 रुपए का ही जुर्माना पड़ता था.

11- किसी भी गाड़ी का बिना लाइसेंस के अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना चुकाना होगा. ऐसी गाड़ी को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाने वाले पर भी 5000 का जुर्माना लगेगा और अगर वह डिसक्वालिफाई होने के बावजूद गाड़ी चला रहा है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा.

12- खतरनाक ड्राइविंग करने वाले पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो अभी तक 1000 रुपए लगता था.

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इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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