केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ दी है. अब 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 है. अगर आप इस आखिरी तारीख को भी आयकर रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो आपको कुछ दिक्कतें होंगी. क्या दिक्कतें होंगी ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि टैक्स छूट कितनी है. 60 साल तक के लोगों को 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, जबकि 60-80 साल की उम्र के लोगों को 3 लाख रुपए की छूट मिलती है. वहीं अगर आप 80 साल से अधिक की उम्र के हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक पर आयकर से छूट मिलती है.
देर से आईटीआर फाइल करने पर किसे जुर्माना नहीं देना होगा?
जिन लोगों की आय बेसिक छूट की सीमा से कम है, उन्हें आईटी एक्ट की धारा 234एफ के तहत देर से आयकर रिटर्न फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
किसे देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा?
धारा 139(1) के अनुसार जिन्हें को देर से आयकर रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देना होगा, ये रही उनकी लिस्ट-
- कंपनी/फर्म/एलएलपी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आय कितनी है.
- जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट की सीमा से अधिक है.
- जिन लोगों की विदेश में संपत्ति है या देश से बाहर किसी प्रॉपर्टी की साइनिंग अथॉरिटी है.
- विदेश में स्थित किसी कंपनी से कमाए गए डिविडेंट पर भी आयकर रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही आपकी आय करछूट की सीमा से कम क्यों ना हो.
कितना जुर्माना देना होगा?
- अगर आप 2018-19 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2019 से पहले और 31 अगस्त 2019 के...
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ दी है. अब 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 है. अगर आप इस आखिरी तारीख को भी आयकर रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो आपको कुछ दिक्कतें होंगी. क्या दिक्कतें होंगी ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि टैक्स छूट कितनी है. 60 साल तक के लोगों को 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, जबकि 60-80 साल की उम्र के लोगों को 3 लाख रुपए की छूट मिलती है. वहीं अगर आप 80 साल से अधिक की उम्र के हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक पर आयकर से छूट मिलती है.
देर से आईटीआर फाइल करने पर किसे जुर्माना नहीं देना होगा?
जिन लोगों की आय बेसिक छूट की सीमा से कम है, उन्हें आईटी एक्ट की धारा 234एफ के तहत देर से आयकर रिटर्न फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
किसे देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा?
धारा 139(1) के अनुसार जिन्हें को देर से आयकर रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देना होगा, ये रही उनकी लिस्ट-
- कंपनी/फर्म/एलएलपी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आय कितनी है.
- जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट की सीमा से अधिक है.
- जिन लोगों की विदेश में संपत्ति है या देश से बाहर किसी प्रॉपर्टी की साइनिंग अथॉरिटी है.
- विदेश में स्थित किसी कंपनी से कमाए गए डिविडेंट पर भी आयकर रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही आपकी आय करछूट की सीमा से कम क्यों ना हो.
कितना जुर्माना देना होगा?
- अगर आप 2018-19 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2019 से पहले और 31 अगस्त 2019 के बाद भरते हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा.
- अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद, लेकिन 31 मार्च 2020 पहले आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
- छोटे टैक्सपेयर्स, जिसकी आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
इन सबके बावजूद आपको आखिरी तारीख से पहले आयकर रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए?
हो सकता है कि आपकी आय बेसिक छूट की सीमा से कम ही हो, लेकिन बावजूद इसके भी आपको आखिरी तारीख से पहले ही आयकर रिटर्न भर देना चाहिए. अगर आपको टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो आपके पैसों पर 1 अप्रैल से ब्याज कैल्कुलेट किया जाएगा. अगर आप आखिरी तारीख तक पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपका ब्याज उस दिन से कैल्कुलेट होगा, जब आपने आयकर रिटर्न भरा होगा.
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