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Updated: 27 जून, 2018 11:15 AM
श्रुति दीक्षित
श्रुति दीक्षित
  @shruti.dixit.31
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भारत में ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. कई शहरों जैसे पुणे में तो इंसानों से ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं. और भारत में जितने प्रकार की गाड़ियां हैं उतने ही तरह के नियम भी हैं. और कुछ नियम इतने अजीब हैं कि उनके बारे में सुनकर लगता है कि सिर पीट लो.

ज़रा गौर करिए.. अगर तेज़ बारिश में आपको रास्ते में कोई बुजुर्ग दिखे जिसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने के लिए आप जाएं और उस मदद के बदले आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े तो क्या होगा? मुंबई के नितिन नायर के साथ ये ही हुआ.

नितिन नायर ने 22 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट की थी. उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि भारत का एक नियम ऐसा है जिससे कार में किसी को लिफ्ट देने वाले परेशान हो सकते हैं. निखिल ने इस पोस्ट में बताया कि, 'मेरी तरह कई कार ओनर को ये नहीं पता होगा. इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं. मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए कोर्ट में फाइन देकर आया हूं.'

'सोमवार यानी 18 जून को जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो मैंने एरोली सर्कल पर कुछ और लोगों को देखा जो तेज़ बारिश में लिफ्ट लेने की सोच रहे थे. क्योंकि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो भरे हुए थे या लेट थे. उन लोगों में से एक 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी थे और बाकी दो किसी आईटी कंपनी में काम करते होंगे. मैंने रोड के साइड में गाड़ी खड़ी की और उन्हें लिफ्ट दी क्योंकि जहां उन्हें जाना था वो जगह मेरे काम के रास्ते में थी.'

मोटर वेहिकल एक्ट, गाड़ी, लिफ्ट, सोशल मीडियानितिन द्वारा पोस्ट की गई रसीद की फोटो

'जैसे ही वो अंदर आए एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोका, मुझे लगा कि वो इसलिए बुला रहा है क्योंकि मैंने नो पार्किंग में पार्क कर दिया. पुलिस ऑफिसर ने उसके बाद रसीद फाड़ी और मेरा लाइसेंस ले लिया. उससे कारण पूछा तो बताया कि किसी अनजाने को गाड़ी में लिफ्ट देना कानूनन अपराध है. मुझे लगा कि वो बस पैसे के लिए मुझे उल्लू बना रहा है, लेकिन उसने रसीद दी. अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर फाइन देने को भी कहा.'

'अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहां पता चला कि लाइसेंस छुड़वाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा. और मुझपर धारा 66/192 के तहत कार्यवाही हुई है. मैंने इसके लिए अपने एक वकील दोस्त से पूछताछ भी की पर उसने भी मुझे यही बोला कि लिफ्ट देना गैरकानूनी है.'

'आज 22 जून को मुझे कोर्ट 10 बजे कोर्ट जाना था. मैं वहां गया और 1 बजे तक बैठा रहा. 1 बजे मुझे कोर्ट रूम में बुलाया गया और जज के सामने वकीलों के बीच अपनी गलती माननी पड़ी. मुझपर 2000 का जुर्माना भी लगा था और कई बार मिन्नतें करने पर मुझे 1500 रुपए ही देने पड़े यानी 500 रुपए की छूट. इसके बाद मैं फिर पुलिस स्टेशन गया 2 बजे के आस-पास और 3 बजे पुलिस वालों का लंच टाइम खत्म होने के बाद मुझे आने को कहा. मैं फिर गया और आखिरकार 5 बजे मुझे मेरा लाइसेंस मिला. हमारे देश का ऐसा कानून है इसीलिए शायद सड़क पर लोगों को मरता देख भी कोई मदद नहीं करता.'

नितिन की इस पोस्ट को करीब 23500 बार शेयर किया गया है और ये इस बात को समझाता है कि हमारे देश के ऐसे कानून हैं जिन्हें न तो यहां रहने वाले जानते हैं और न ही ये आम तौर पर प्रचलन में आते हैं.

क्या था ये कानून?

नितिन नायर पर सेक्शन 66(1) की धारा 192(a) के तहत चार्ज लगा है जो असल में लिफ्ट लेने से रोकने के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ियों का बिना परमिट ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाने को लेकर है.

ये नियम असल में ये नहीं कहता कि किसी को लिफ्ट न दी जाए और किसी की मदद न की जाए बल्कि इस नियम में सिर्फ यही लिखा है कि बिना परमिट कोई भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट गाड़ी की तरह नहीं कर सकता और नितिन नायर का केस अपवाद समझा जा सकता है जिसमें उन्हें शायद गलत समझ लिया गया हो. हालांकि, अगर ऐसा नियम भी है तो ये भारत सरकार के ही कारपूलिंग के आग्रह को बेकार करता है. दिल्ली में तो सरकार यही कहती है कि जो लोग एक इलाके में जा रहे हैं तो एक साथ जाइए. दिल्ली सरकार ने तो PoochhO Carpool एप भी लॉन्च किया था जिससे ऑड-ईवन लागू करने में मदद मिले. 

मोटर वेहिकल एक्ट, गाड़ी, लिफ्ट, सोशल मीडिया

तो एक तरह से देखा जाए तो ये नियम हमारी आज की जरूरतों से टकरा रहा है और इस जैसे अनेक नियमों में थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है. यकीनन ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल ठीक नहीं, तो फिर कारपूल का क्या? सोचने वाली बात है. फिलहाल, इतना तो स्पष्ट है कि लिफ्ट देने न देने को लेकर तो कोई ऐसा नियम नहीं है हमारे संविधान में लेकिन भारत जैसे देश में कई अलग-अलग तरह के नियम कानून हैं. हमारा संविधान विशाल है. अगर इसमें से सिर्फ मोटर वेहिकल एक्ट को ही लें तो कई ऐसे नियम मिलेंगे जिनकी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वो प्रचलन में आ गए.

मोटर वेहिकल एक्ट के अन्य अजीब कानून...

1. अगर आप पार्किंग लॉट में किसी ऐसे इंसान की वजह से फंस गए हैं जिसने आपकी गाड़ी के सामने कार पार्क की है तो वो इंसान क्राइम कर रहा है और इसके लिए उसे 100 रुपए जुर्माना देना होगा.

2. अगर गाड़ी में हॉर्न नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है. कानून कहता है कि अगर बिना हॉर्न वाली गाड़ी चलाई जा रही है तो आपको 100 रुपए का जुर्माना देना होगा.

3. चेन्नई और कोलकता में अगर ड्राइवर अपना पैसेंजर फर्स्ट एड एक्सिडेंट के समय नहीं दिखा पाया तो तीन महीने तक की जेल और 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है.

4. दिल्ली वालों के लिए ये नियम खास है. अगर वो कार के अंदर सिगरेट पीते पाए गए तो उन्हें 100 रुपए का जुर्माना देना होगा.

5. कोलकता में किसी पब्लिक सर्विस जैसे बस स्टॉप के बाहर पार्किंग करने पर 100 रुपए का जुर्माना लग सकता है.

6. चेन्नई वाले बिना दोस्त की परमीशन किसी दोस्त की गाड़ी नहीं चला सकते. अगर ऐसा करते पाए गए तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा.

7. मुंबई में गाड़ी में टीवी या कोई भी वीडियो डिवाइस अपने डैशबोर्ड पर लगाने को क्राइम माना जाता है और किसी भी ड्राइवर को इसके कारण 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

8. मुंबई में अगर आपने अपनी गाड़ी का इंजन ऑन करके छोड़ दिया है तो उस वजह से भी आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

भारत में लाखों गाड़ियां रोज़ाना सड़कों का सफर करती हैं, ऐसे में ये नियम कहीं न कहीं बदलने की जरूरत है.

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लेखक

श्रुति दीक्षित श्रुति दीक्षित @shruti.dixit.31

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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