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Updated: 22 मार्च, 2016 08:17 PM
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एक कस्टमर के लिए कोई सामान खरीदने से भी ज्यादा टेंशन का काम होता है उस सामान का वांरटी/गारंटी का बिल संभालना. बिल खोया नहीं कि आपकी टेंशन बढ़ी. सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई सामान खरीदने पर उसके वारंटी का बिल संभालने का झंझट ही खत्म हो जाए, तो कैसा रहेगा?

ऐसा होना कंज्यूमर्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. लेकिन यकीन मानिए जल्द ही भारत में ऐसा होने वाला है. अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चला तो सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिसमें किसी सामान के वारंटी का बिल कस्टमर को नहीं बल्कि दुकानदार को संभालना होगा. है ना मजेदार! आइए जानें कैसे सरकार दिलाने जा रही है आपको वारंटी के बिलों की झंझट से मुक्ति.  

आपको मिलेगा वारंटी के बिलों की झंझट से छुटकाराः सामान की खरीददारी के बाद उनके वारंटी/गारंटी के बिलों को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं हैं. अगर ये बिल गुम हो गए तो आप वारंटी की सुविधा से वंचित रह जाते हैं. लेकिन सरकार ने आपकी समस्या को आसान बनाने की सोची है. इसलिए मोदी सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2016 को लेकर आई है जोकि अभी संसद में विचाराधीन है और इसके पास होते ही आपकी बिल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.

इस कानून के तहत किसी सामान की खरीददारी करने पर उसके वारंटी/गारंटी बिल को संभालने की जिम्मेदारी उस कंपनी या दुकान की होगी जहां से आपने कोई सामान खरीदा है. इसके लिए अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में पहले से ही प्रचलित ई-वारंटी की सुविधा शुरू अपने देश में भी शुरू करने की तैयारी है.

इस कानून के लागू होने के बाद कंज्यूमर कंपनी से संपर्क करेगा और कंपनी उस सामान की बिक्री के बारे में सारी जानकारी खुद निकाल लेगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि इसकी तैयारी की जा चुकी है और इस बिल के संसद में पास होते ही इस कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.

तो अब बिना वारंटी/गारंटी के बिलों को संभाले शॉपिंग करने की तैयारी कर लीजिए.

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