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काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को 5 साल की जेल, उनकी सजा को पूरा समझिए...

    • अनुज मौर्या
    • Updated: 05 अप्रिल, 2018 03:04 PM
  • 05 अप्रिल, 2018 12:33 PM
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जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है. उनके अलावा तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सैफ अली खान पर सलमान को उत्तेजित करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है.

बहुचर्चित काला हिरण शिकार के 20 साल पुराने मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की जेल की सजा सुनाई है. उनके अलावा इस मामले में तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सैफ अली खान पर सलमान को उकसाने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है. पहले माना जा रहा था कि उन्हें बेल मिल सकती है क्योंकि खबर ये थी कि सलमान खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना चुकाने की सजा हुई है। उनकी जमानत को लेकर शुक्रवार को 10.30 बजे सुनवाई होगी, लेकिन तब तक सलमान खान को जेल में रहना होगा। यानी आज की रात सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे। वहीं पर उनकी मेडिकल जांच होगी।

'हिरन को बिस्कुट खिलाया था'

सलमान खान ने NDTV को 2009 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह हम साथ-साथ हैं की शूटिंग करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में हिरन का एक झुंड दिखा था. सलमान ने कहा था- 'मैंने हिरन के एक बच्चे को देखा, जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था. पूरा झुंड नहीं पर था. हिरन का बच्चा काफी डरा हुआ था. मैंने उसे झाड़ी से बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया. उसने कुछ बिस्कुट भी खाए और फिर चला गया.' सलमान बोले की ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ है.

शिकार मामले से जुड़े चार केस

1- पहला केस: भवड़ (Bhawad) में चिंकारा का शिकार

27 सितंबर 1998 को सलमान खान ने जोधपुर के नजदीक भवड़ गांव की सीमा पर कथित रूप से एक चिंकारा का शिकार किया था.

क्या हुआ इस केस में: न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 फरवरी 2006 को कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को एक साल के...

बहुचर्चित काला हिरण शिकार के 20 साल पुराने मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की जेल की सजा सुनाई है. उनके अलावा इस मामले में तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सैफ अली खान पर सलमान को उकसाने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है. पहले माना जा रहा था कि उन्हें बेल मिल सकती है क्योंकि खबर ये थी कि सलमान खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना चुकाने की सजा हुई है। उनकी जमानत को लेकर शुक्रवार को 10.30 बजे सुनवाई होगी, लेकिन तब तक सलमान खान को जेल में रहना होगा। यानी आज की रात सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे। वहीं पर उनकी मेडिकल जांच होगी।

'हिरन को बिस्कुट खिलाया था'

सलमान खान ने NDTV को 2009 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह हम साथ-साथ हैं की शूटिंग करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में हिरन का एक झुंड दिखा था. सलमान ने कहा था- 'मैंने हिरन के एक बच्चे को देखा, जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था. पूरा झुंड नहीं पर था. हिरन का बच्चा काफी डरा हुआ था. मैंने उसे झाड़ी से बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया. उसने कुछ बिस्कुट भी खाए और फिर चला गया.' सलमान बोले की ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ है.

शिकार मामले से जुड़े चार केस

1- पहला केस: भवड़ (Bhawad) में चिंकारा का शिकार

27 सितंबर 1998 को सलमान खान ने जोधपुर के नजदीक भवड़ गांव की सीमा पर कथित रूप से एक चिंकारा का शिकार किया था.

क्या हुआ इस केस में: न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 फरवरी 2006 को कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस फैसले के विरोध में सलमान खान ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

2- दूसरा केस: घोड़ा फार्म में शिकार

28 सितंबर 1998 की रात को सलमान खान ने कथित रूप से घोड़ा फॉर्म के पास जोधपुर के ओसियन (Osian) क्षेत्र में दो चिंकारा का शिकार किया था.

क्या हुआ इस केस में: 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ वह जिला न्यायालय गए, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. 25 जुलाई 2017 को सलमान खान को घोड़ा फर्म और भवड़ में चिंकारा का शिकार करने के लिए दोषी पाया गया.

3- तीसरा केस: आर्म्स एक्ट

सलमान खान के खिलाफ शिकार का मामला दर्ज किए जाने के बाद फॉरेस्ट अधिकारियों द्वारा उनके होटल के कमरे से एक 0.32 बोर की रिवॉल्वर और एक 0.22 बोर की रायफल बरामद की गई थी. ये हथियार 15 अक्टूबर 1998 को बरामद किए गए थे, जबकि सलमान खान के इन हथियारों का लाइसेंस 22 सितंबर 1998 को ही एक्सपायर हो चुका था.

क्या हुआ इस केस में: जनवरी 2017 में सलमान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया.

4- चौथा केस: कांकणी काला हिरण शिकार मामला

2 अक्टूबर 1998 को सलमान खान ने कथित रूप से दो काले हिरणों का शिकार किया था. इस मामले में तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सैफ अली खान भी आरोपी थे और उन पर सलमान खान को शिकार के लिए उत्तेजित करने का केस चल रहा था.

क्या हुआ इस केस में: इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है, जबकि तब्बू, सोनाली बेंद्र, नीलम और सैफ अली खान को कोर्ट ने दोषी न पाते हुए बरी कर दिया है.

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इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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