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आर्यन खान की जमानत रद्द, क्या ये 'संजय दत्त मोमेंट' है?

    • बिलाल एम जाफ़री
    • Updated: 20 अक्टूबर, 2021 10:24 PM
  • 20 अक्टूबर, 2021 10:24 PM
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सेशंस कोर्ट ने मुंबई ड्रग केस पर अपना फैसला सुनाते हुए स्टारकिड आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सेशंस कोर्ट से आए इस फैसले के बाद आर्यन के परिवार की तरफ से बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर लिया गया है. मामला देखकर हमें संजय दत्त की याद आती है जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही किया था.

आखिरकार वही हुआ जिसके कयास देश और देश की जनता की तरफ से बहुत पहले ही लगा लिए गए थे. सेशंस कोर्ट ने मुंबई ड्रग केस पर अपना फैसला सुनाते हुए स्टारकिड आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सेशंस कोर्ट से आए इस फैसले के बाद आर्यन के परिवार की तरफ से बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर लिया गया है. ध्यान रहे मामले के मद्देनजर आर्यन के वकील पहले ही इस बात को कह चुके थे कि यदि सेशंस कोर्ट से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. अब जबकि आर्यन की बेल अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हो गयी है तो देखना दिलचस्प रहेगा कि वहां से क्या फैसला आता है. बताते चलें कि सेशंस कोर्ट में जज वीवी पाट‍िल ने सिर्फ आर्यन खान की ही नहीं बल्कि मामले में दो अन्य आरोप‍ियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याच‍िका को भी खार‍िज किया है.

मामले पर लोगों की नजर इसलिए भी थी क्योंकि ड्रग्स केस में सजायाफ्ता आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. आर्यन के वकीलों को उम्मीद थी कि सेशंस कोर्ट बेल को मंजूरी दे देगा. लेकिन अब जबकि कोर्ट अपना फैसला दे ही चुका है तो अगले कुछ दिन और आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा.

सेशंस कोर्ट का फैसला क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की उम्मीद के मुताबिक था इसलिए इस केस में चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ ने इसे असत्य पर सत्य की जीत करार दिया है.

आखिरकार सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर शाहरुख़ उनके वकीलों और आर्यन खान को आइना दिखा ही दिया

मामले पर लोगों की नजर इसलिए भी थी क्योंकि ड्रग्स केस में सजायाफ्ता आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही...

आखिरकार वही हुआ जिसके कयास देश और देश की जनता की तरफ से बहुत पहले ही लगा लिए गए थे. सेशंस कोर्ट ने मुंबई ड्रग केस पर अपना फैसला सुनाते हुए स्टारकिड आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सेशंस कोर्ट से आए इस फैसले के बाद आर्यन के परिवार की तरफ से बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर लिया गया है. ध्यान रहे मामले के मद्देनजर आर्यन के वकील पहले ही इस बात को कह चुके थे कि यदि सेशंस कोर्ट से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. अब जबकि आर्यन की बेल अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हो गयी है तो देखना दिलचस्प रहेगा कि वहां से क्या फैसला आता है. बताते चलें कि सेशंस कोर्ट में जज वीवी पाट‍िल ने सिर्फ आर्यन खान की ही नहीं बल्कि मामले में दो अन्य आरोप‍ियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याच‍िका को भी खार‍िज किया है.

मामले पर लोगों की नजर इसलिए भी थी क्योंकि ड्रग्स केस में सजायाफ्ता आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. आर्यन के वकीलों को उम्मीद थी कि सेशंस कोर्ट बेल को मंजूरी दे देगा. लेकिन अब जबकि कोर्ट अपना फैसला दे ही चुका है तो अगले कुछ दिन और आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा.

सेशंस कोर्ट का फैसला क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की उम्मीद के मुताबिक था इसलिए इस केस में चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ ने इसे असत्य पर सत्य की जीत करार दिया है.

आखिरकार सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर शाहरुख़ उनके वकीलों और आर्यन खान को आइना दिखा ही दिया

मामले पर लोगों की नजर इसलिए भी थी क्योंकि ड्रग्स केस में सजायाफ्ता आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. आर्यन के वकीलों को उम्मीद थी कि सेशंस कोर्ट बेल को मंजूरी दे देगा. लेकिन अब जबकि कोर्ट अपना फैसला दे ही चुका है तो अगले कुछ दिन और आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा.

सेशंस कोर्ट का फैसला क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की उम्मीद के मुताबिक था इसलिए इस केस में चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ ने इसे असत्य पर सत्य की जीत करार दिया है.

गौरतलब है कि नारकोट‍िक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कोर्ट में आर्यन खान को जमानत ना दिए जाने के पक्ष में अपनी दलीलें पेश की थीं. कोर्ट में दोनों पक्षों (आर्यन खान Vs एनसीबी) के बीच लंबी बहस चली थी. एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं. ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है. वहीं एनसीबी ने कोर्ट को ये भी बताया कि आर्यन अरबाज से ड्रग्स लेते थे.

चूंकि आर्यन खान पर कोर्ट में लगातार गम्भीर आरोप लग रहे थे इसलिए वकील अमित देसाई ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया . कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास के कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, ना ही एनसीबी को कोई कैश मिला. जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था वो गिरफ्तार नहीं है. वहीं ये भी कहा गया कि आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई कनेक्शन नहीं है.

ये आर्यन खान के लिए संजय दत्त मूमेंट है

हालांकि संजय दत्त के साथ जो हुआ और जो आर्यन खान के साथ जो हो रहा है उसमें जमानत याचिका को खारिज किया जाना छोड़ दें तो दोनों ही मामलों में कोई समानता नहीं है लेकिन बात क्योंकि जमानत याचिका के ख़ारिज होने की हुई है तो संजय दत्त के अतीत पर प्रकाश डालते हुए ये बताना बहुत जरूरी है कि 1993 में संजय दत्त को एके 56 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद संजय काफी लम्बे समय तक जेल में रहे थे. 

पहली बार संजय दत्त 19 अप्रैल 1993 को जेल गए थे. लेकिन 18 दिन के अंदर ही उनको जमानत भी मिल गई थी. 5 मई को संजय दत्त को जमानत मिली. 4 जुलाई 1994 को संजय दत्त को दूसरी बार जेल जाना पड़ा. अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के वकील की वो दलील भी खारिज कर दी, जिसमें ये कहा गया था कि संजय दत्त समाज के लिए बहुत काम करते हैं, उनका आचरण भी अच्छा रहा.

बहरहाल बात चूंकि आर्यन खान ड्रग केस और सेशंस कोर्ट द्वारा जमानत याचिका ख़ारिज किये जाने और अगली अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाने के संबंध में शुरू हुई है तो देखना दिलचस्प रहेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई ड्रग केस में अपना दिल बड़ा करके शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देता है या फिर सेशंस कोर्ट की ही तरह शाहरुख़ उनके वकीलों और स्वयं आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ती है.

बाकी जिस तरह सेशंस कोर्ट ने शाहरुख़ के रुतबे को दरकिनार कर न्याय किया है उसकी जितनी तारीफ हो कम है. वाक़ई ये असत्य पर सत्य की जीत ही है.

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इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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