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आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख को लेकर फैला कंफ्यूजन दूर कर लीजिए...

    • अनुज मौर्या
    • Updated: 29 मार्च, 2018 04:39 PM
  • 29 मार्च, 2018 04:39 PM
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आधार कार्ड को विभिन्न योजनाओं से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आधार लिंकिंग किसके लिए अनिवार्य है और किसके लिए नहीं और आखिरी तारीख क्या है. आइए हम बताते हैं इस बारे में.

आधार को अलग-अलग सेवाओं से लिंक कराने के लिए जो आखिरी तारीख दी गई थी, अब वो भी नजदीक आ चुकी है. बहुत से लोगों ने अपने आधार लिंक करा भी लिए हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने अभी भी कई सेवाओं से अपने आधार को लिंक नहीं किया है. कई लोगों ने तो जानबूझ कर ऐसा किया है, लेकिन कई लोगों को शायद याद भी नहीं होगा कि किस-किस सेवा से आधार लिंक कराना था और उनकी आखिरी तारीख क्या है. चलिए हम आपको बताते हैं किन-किन सेवाओं से आधार को लिंक कराना जरूरी है और आखिरी तारीख क्या है.

लाभकारी योजनाएं: केंद्र सरकार ने दी राहत भरी खबर

सरकार ने एक के बाद एक कई सारी लाभकारी योजनाओं के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप भी किसी लाभकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक आधार को उससे लिंक नहीं किया है तो आपको कुछ और दिनों का वक्त मिल गया है. केंद्र सरकार ने आधार को लाभकारी योजनाओं के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ-साफ कह दिया था कि इसकी आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है. इसके तहत एलपीजी और केरोसीन पर मिलने वाली सब्सिडी, घर के लिए मिलने वाली सब्सिडी, सप्लिमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फसल बीमा, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाएं हैं. यूआईडीएआई के अनुसार अभी तक सिर्फ 88 फीसदी लोगों ने ही आधार को लाभकारी योजनाओं से लिंक कराया था, यानी अगर आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाता तो करीब 12 फीसदी लोग लाभकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदे से वंचित रह जाते, जिसके चलते यह अहम कदम उठाया गया है.

पैन कार्ड: आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ गई

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है...

आधार को अलग-अलग सेवाओं से लिंक कराने के लिए जो आखिरी तारीख दी गई थी, अब वो भी नजदीक आ चुकी है. बहुत से लोगों ने अपने आधार लिंक करा भी लिए हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने अभी भी कई सेवाओं से अपने आधार को लिंक नहीं किया है. कई लोगों ने तो जानबूझ कर ऐसा किया है, लेकिन कई लोगों को शायद याद भी नहीं होगा कि किस-किस सेवा से आधार लिंक कराना था और उनकी आखिरी तारीख क्या है. चलिए हम आपको बताते हैं किन-किन सेवाओं से आधार को लिंक कराना जरूरी है और आखिरी तारीख क्या है.

लाभकारी योजनाएं: केंद्र सरकार ने दी राहत भरी खबर

सरकार ने एक के बाद एक कई सारी लाभकारी योजनाओं के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप भी किसी लाभकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक आधार को उससे लिंक नहीं किया है तो आपको कुछ और दिनों का वक्त मिल गया है. केंद्र सरकार ने आधार को लाभकारी योजनाओं के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ-साफ कह दिया था कि इसकी आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है. इसके तहत एलपीजी और केरोसीन पर मिलने वाली सब्सिडी, घर के लिए मिलने वाली सब्सिडी, सप्लिमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फसल बीमा, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाएं हैं. यूआईडीएआई के अनुसार अभी तक सिर्फ 88 फीसदी लोगों ने ही आधार को लाभकारी योजनाओं से लिंक कराया था, यानी अगर आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाता तो करीब 12 फीसदी लोग लाभकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदे से वंचित रह जाते, जिसके चलते यह अहम कदम उठाया गया है.

पैन कार्ड: आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ गई

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आपको सीबीडीटी ने राहत दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे 30 जून 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सीबीडीटी ने चौथी बार समय सीमा बढ़ाई है.

बैंक खाते: 31 मार्च के बाद क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों से आधार को लिंक करने को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के 13 मार्च के फैसले के अनुसार अनिश्चितकाल तक के लिए बैंक खातों से आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. यह दरअसल इसलिए किया गया है, क्योंकि आधार को लेकर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक लंबित है.

मोबाइल नंबर: चला रहेगा मोबाइल, आधार लिंक कराना जरूरी नहीं

सवाल तो ये भी है कि आखिर मोबाइल नंबर से आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख क्या है? क्या इसे 31 मार्च से बढ़ा गया है? अगर आपने भी अभी तक अपना मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आखिरी तारीख को 31 मार्च से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है.

इंश्योरेंस: मैसेज से ना हों परेशान, सब डिलीट कर दें

अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आधार को लिंक करवाने के लिए रोज मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं तो अब चिंता छोड़ दीजिए. उन सभी मैसेज को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक 31 मार्च 2018 तक इंश्योरेंस पॉलिसी से भी आधार को लिंक कराना जरूरी था, लेकिन अब नहीं है. इसकी आखिरी तारीख को भी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

पासपोर्ट: आधार की अनिवार्यता का हवाला नहीं दे सकेगा कोई

अब अगर आप तत्काल में पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो कोई आपसे आधार की अनिवार्यता का हवाला देकर आधार कार्ड नहीं मांगेगा. अगर आप अपनी पहचान के रूप में अपना आधार देना चाहें तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तत्काल पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि आधार को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

रेल टिकट बुकिंग: बिना आधार के ट्रेन यात्रा नहीं हो पाएगी?

बहुत से लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि क्या रेल टिकट बुक करने के लिए भी आधार जरूरी है? और अगर ऐसा है तो इसकी आखिरी तारीख क्या है? आपको बता दें कि रेल टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है. लोकसभा में खुद रेलवे राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने लिखित में कहा है कि रेल टिकट बुक करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. हालांकि, इस तरह से आप महीने में सिर्फ 6 टिकट बुक करा सकेंगे, जबकि अगर आप आधार को आईआरसीटीसी से लिंक कर लेते हैं तो आप महीने में 12 टिकट बुक कर सकेंगे.

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इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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