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टैक्सेबल नहीं है इनकम फिर भी फाइल करें ITR आपको होंगे ये फायदे...

    • श्रुति दीक्षित
    • Updated: 22 जुलाई, 2017 05:37 PM
  • 22 जुलाई, 2017 05:37 PM
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अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और फिर आपको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं तो एक बार फिर सोच लीजिए. चलिए आपको बताते हैं वो फायदे जो रिटर्न फाइल करने के बाद आपको मिलेंगे.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कई लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि उन्हें रिफंड भरना पड़े, इतना मुश्किल काम है रिटर्न भरना, इतनी मेहनत करनी होती है रिटर्न भरने के लिए ऐसे में आखिर क्यों भरा जाए. तो चलिए हम आपको बताते हैं वो बातें जो शायद इस साल आपको रिटर्न भरने पर मजबूर कर दें.

1. आसानी से मिलेगा लोन...

अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और आपको लगता है कि ऐसे में टैक्स रिटर्न भरने का क्या काम तो आपको बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सबसे बड़ा फायदा है लोन का. बैंक लोन देने के समय टैक्स रिटर्न का प्रूफ मांगते हैं. इससे ये साबित होता है कि आप अपने वित्तीय मामलों में सही हैं और इससे लोन मिलना आसान हो जाता है. चाहें कार लोन हो, या फिर घर के लिए लोन लेना हो या फिर कुछ और हर तरह के लोन में इनकम टैक्स रिटर्न फायदा पहुंचाता है.  

2. वीजा के लिए..

दूसरा फायदा है वीजा एप्लिकेशन के लिए. ये सबसे बेहतर काम तब आता है जब आप किसी फाइनेंशियल काम से यानी जॉब या बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हों. इससे आपके सभी वित्तीय मामलों का लेखा-जोखा एक जगह रहता है.

3. घर खरीदने के लिए..

अगर आप अपना कोई घर खरीदना चाहते हैं आपकी सैलरी 30000-35000 के बीच है और किसी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हों तो भी ये गलत माना जाएगा. ना सिर्फ लोन मिलने के लिए बल्की संपत्ती बनाने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.

4. घाटा पूरा करने के लिए...

मान लीजिए आपकी सैलरी टैक्स लिमिट से कम है, लेकिन किसी तरह से आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या किसी अन्य फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न फाइल करने से उस तरह की आय...

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कई लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि उन्हें रिफंड भरना पड़े, इतना मुश्किल काम है रिटर्न भरना, इतनी मेहनत करनी होती है रिटर्न भरने के लिए ऐसे में आखिर क्यों भरा जाए. तो चलिए हम आपको बताते हैं वो बातें जो शायद इस साल आपको रिटर्न भरने पर मजबूर कर दें.

1. आसानी से मिलेगा लोन...

अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और आपको लगता है कि ऐसे में टैक्स रिटर्न भरने का क्या काम तो आपको बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सबसे बड़ा फायदा है लोन का. बैंक लोन देने के समय टैक्स रिटर्न का प्रूफ मांगते हैं. इससे ये साबित होता है कि आप अपने वित्तीय मामलों में सही हैं और इससे लोन मिलना आसान हो जाता है. चाहें कार लोन हो, या फिर घर के लिए लोन लेना हो या फिर कुछ और हर तरह के लोन में इनकम टैक्स रिटर्न फायदा पहुंचाता है.  

2. वीजा के लिए..

दूसरा फायदा है वीजा एप्लिकेशन के लिए. ये सबसे बेहतर काम तब आता है जब आप किसी फाइनेंशियल काम से यानी जॉब या बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हों. इससे आपके सभी वित्तीय मामलों का लेखा-जोखा एक जगह रहता है.

3. घर खरीदने के लिए..

अगर आप अपना कोई घर खरीदना चाहते हैं आपकी सैलरी 30000-35000 के बीच है और किसी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हों तो भी ये गलत माना जाएगा. ना सिर्फ लोन मिलने के लिए बल्की संपत्ती बनाने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.

4. घाटा पूरा करने के लिए...

मान लीजिए आपकी सैलरी टैक्स लिमिट से कम है, लेकिन किसी तरह से आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या किसी अन्य फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न फाइल करने से उस तरह की आय या नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाना आसान होगा. कुछ हद तक आपको इससे फायदा ही होगा. अगले साल अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा तो पिछले साल का नुकसान पूरा हो जाएगा.

5. टीडीएस क्लेम के लिए...

अगर आप फ्री लांसिंग का काम कर रहे हैं या फिर आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम से कम है, लेकिन फिर भी आपकी कंपनी ने टीडीएस काटा हुआ है तो कायदे से आप रिफंड के हकदार हैं. ऐसा कई कंपनियां करती हैं और कर्मचारियों को ये जानकारी नहीं होती. ऐसे में नुकसान आपका ही होगा. रिफंड के लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है.

6. विदेशी संपत्ती के लिए...

अगर आपके पास विदेश में कोई संपत्ती है या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए. भले ही आप अभी काम करना शुरू किए हों और 20000 के आस-पास आपकी तनख्वाह हो, लेकिन किसी की मदद से आप विदेश में कोई जगह खरीदने वाले हों तो आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.

7. रेंट ले रहे हैं तो...

अगर आपका कोई किराएदार है और आपको 1.8 लाख रुपए प्रति साल तक की इनकम मिलती है तो आपका किराएदार टीडीएस काटकर आपको टीडीएस काट कर पैसे दे रहा हो. ऐसे में आपको रिफंड मिलना चाहिए. इसी लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए.

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इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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