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1 जुलाई के बाद बदल जाएगी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे पड़ेगा GST का असर...

    • श्रुति दीक्षित
    • Updated: 28 जून, 2017 03:03 PM
  • 28 जून, 2017 03:03 PM
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जीएसटी लगने के बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आने वाले हैं ऐसे में आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में क्या अंतर आएगा और कैसे आपकी शॉपिंग बदल जाएगी....

जीएसटी लगने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है. 30 जून रात 12 बजे यानी 1 जुलाई लगते ही जीएसटी टैक्स पूरे भारत में लागू हो जाएगा. इसके लागू होने के पहले ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं. अमेजन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, मिंत्रा सेल सभी अपनी-अपनी तरह से बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि जीएसटी लगने के बाद क्या होगा? ऑनलाइन शॉपिंग यकीनन जीएसटी के बाद महंगी होगी.

1. टैक्स हो जाएगा यूनिफाइड...

इसके पहले ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स एड हॉक टैक्स नहीं लेती थीं लेकिन अब 1% एड हॉक टैक्स (वो टैक्स जो एक बार की कमाई पर लिया जाता है) हर ट्रेडर से लेंगी. ऐसे में अभी तक जो टैक्स लगता था उसमें 1% का इजाफा होगा. ऐसे में सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा क्योंकि 1% अधिक टैक्स का भुगतान उन्हें ही करना होगा.

2. तेज डिलिवरी...

ये तो हुई टैक्स की बात, लेकिन जीएसटी से ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा भी होगा. वो ऐसे कि आपके सामान की डिलिवरी जल्दी हो जाएगी. अब देखिए अगर आपकी कंपनी बैंगलुरु में स्थित है और डिलिवरी दिल्ली में करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट को अलग से पेपर फाइल नहीं करने होंगे. इसका मतलब ये है कि पहले एक बिल लॉजिस्टिक्स के लिए, दूसरा बिल स्टेट बदलने पर आदि देना पड़ता था अब ये हालत नहीं होगी. तो उम्मीद है कि तेजी से डिलिवरी की जा सकेगी.

3. फ्री डिस्काउंट होगा कम...

अगर आपको ईकॉमर्स साइट से शॉपिंग करने की आदत है और सेल आने का इंतजार रहता है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है. जीएसटी लगने के बाद ईकॉमर्स साइट्स के लिए डिस्काउंट देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. कारण ये है कि ईकॉमर्स कंपनियों को अब टैक्स कलेक्ट भी करना होगा और सेलर को टैक्स देना भी होगा. तो ऐसे समय में ईकॉमर्स...

जीएसटी लगने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है. 30 जून रात 12 बजे यानी 1 जुलाई लगते ही जीएसटी टैक्स पूरे भारत में लागू हो जाएगा. इसके लागू होने के पहले ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं. अमेजन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, मिंत्रा सेल सभी अपनी-अपनी तरह से बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि जीएसटी लगने के बाद क्या होगा? ऑनलाइन शॉपिंग यकीनन जीएसटी के बाद महंगी होगी.

1. टैक्स हो जाएगा यूनिफाइड...

इसके पहले ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स एड हॉक टैक्स नहीं लेती थीं लेकिन अब 1% एड हॉक टैक्स (वो टैक्स जो एक बार की कमाई पर लिया जाता है) हर ट्रेडर से लेंगी. ऐसे में अभी तक जो टैक्स लगता था उसमें 1% का इजाफा होगा. ऐसे में सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा क्योंकि 1% अधिक टैक्स का भुगतान उन्हें ही करना होगा.

2. तेज डिलिवरी...

ये तो हुई टैक्स की बात, लेकिन जीएसटी से ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा भी होगा. वो ऐसे कि आपके सामान की डिलिवरी जल्दी हो जाएगी. अब देखिए अगर आपकी कंपनी बैंगलुरु में स्थित है और डिलिवरी दिल्ली में करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट को अलग से पेपर फाइल नहीं करने होंगे. इसका मतलब ये है कि पहले एक बिल लॉजिस्टिक्स के लिए, दूसरा बिल स्टेट बदलने पर आदि देना पड़ता था अब ये हालत नहीं होगी. तो उम्मीद है कि तेजी से डिलिवरी की जा सकेगी.

3. फ्री डिस्काउंट होगा कम...

अगर आपको ईकॉमर्स साइट से शॉपिंग करने की आदत है और सेल आने का इंतजार रहता है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है. जीएसटी लगने के बाद ईकॉमर्स साइट्स के लिए डिस्काउंट देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. कारण ये है कि ईकॉमर्स कंपनियों को अब टैक्स कलेक्ट भी करना होगा और सेलर को टैक्स देना भी होगा. तो ऐसे समय में ईकॉमर्स कंपनियों को डिस्काउंट देना महंगा पड़ जाएगा.

4. रिटर्न होगा मुश्किल...

ईकॉमर्स कंपनियों का रिटर्न रेट लगभग 18% के आस-पास है. सोर्स से टैक्स कलेक्ट करने (एड हॉक टैक्स) के कारण अब कंपनियों को ये सारा टैक्स अमाउंट सहन करना पड़ेगा. अगर रिटर्न किया जाता है तो ये टैक्स ईकॉमर्स कंपनियों को ही सहन करना होगा और बाद में इसे सरकार से रिटर्न लेना होगा. इसका मतलब अभी तक जो कैंसिलेशन और रिफंड आसानी से हो जाते थे अब वो उतने आसान नहीं रहेंगे.

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इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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