• होम
  • सियासत
  • समाज
  • स्पोर्ट्स
  • सिनेमा
  • सोशल मीडिया
  • इकोनॉमी
  • ह्यूमर
  • टेक्नोलॉजी
  • वीडियो
होम
इकोनॉमी

31 मार्च तक नहीं किए ये काम तो बढ़ सकती है आपकी टेंशन

    • मोहित चतुर्वेदी
    • Updated: 16 मार्च, 2017 04:15 PM
  • 16 मार्च, 2017 04:15 PM
offline
चालू वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस दिन के बाद ही कई मामलों की डेडलाइन समाप्त हो जाती है. अगर ये कामनहीं निपटाया तो आपको बाद में बहुत टेंशन होने वाली है...

चालू वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस दिन के बाद ही कई मामलों की डेडलाइन समाप्त हो जाती है. यानी, कई जरूरी काम निपटाने के लिए आपके पास बस कुछ ही दिन शेष हैं. अगर ये काम इस तारीख तक नहीं निपटाया तो आपको बाद में बहुत टेंशन होने वाली है. कुछ मामलों में आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं वो काम...

2014-15 के लिए रिटर्न फाइल कर लें

वित्तीय वर्ष 2015-16 का टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 है. इसके बाद आयकर विभाग टैक्स रिटर्न करने पर 5 हजार की पेनल्टी लगा सकता है.

रिलायंस जियो नहीं होगा 31 मार्च के बाद फ्री

रिलायंस जियो की फ्री अगर आप जियो कस्टमर हैं तो 31 मार्च तक प्राइम मेंबरशिप ले लें या फिर अपना सिम सरेंडर कर दें क्योंकि इसके बाद की सेवाओं के लिए रिलायंस ने टैरिफ प्लान लॉन्च किया है. यानी, रिलायंस जियो 4जी की मुफ्त सेवाएं केवल 31 मार्च 2017 तक के लिए फ्री हैं. इसके बाद इसकी सेवाओं को जारी रखने के लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा.

पुराने नोटों को जमा करवाने की आखिरी तारीख

8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद अमान्य हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और उसके सेंटर्स में जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आपके पास अभी भी 500 और एक हजार के पुराने नोट हैं तो आप...

चालू वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस दिन के बाद ही कई मामलों की डेडलाइन समाप्त हो जाती है. यानी, कई जरूरी काम निपटाने के लिए आपके पास बस कुछ ही दिन शेष हैं. अगर ये काम इस तारीख तक नहीं निपटाया तो आपको बाद में बहुत टेंशन होने वाली है. कुछ मामलों में आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं वो काम...

2014-15 के लिए रिटर्न फाइल कर लें

वित्तीय वर्ष 2015-16 का टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 है. इसके बाद आयकर विभाग टैक्स रिटर्न करने पर 5 हजार की पेनल्टी लगा सकता है.

रिलायंस जियो नहीं होगा 31 मार्च के बाद फ्री

रिलायंस जियो की फ्री अगर आप जियो कस्टमर हैं तो 31 मार्च तक प्राइम मेंबरशिप ले लें या फिर अपना सिम सरेंडर कर दें क्योंकि इसके बाद की सेवाओं के लिए रिलायंस ने टैरिफ प्लान लॉन्च किया है. यानी, रिलायंस जियो 4जी की मुफ्त सेवाएं केवल 31 मार्च 2017 तक के लिए फ्री हैं. इसके बाद इसकी सेवाओं को जारी रखने के लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा.

पुराने नोटों को जमा करवाने की आखिरी तारीख

8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद अमान्य हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और उसके सेंटर्स में जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आपके पास अभी भी 500 और एक हजार के पुराने नोट हैं तो आप आरबीआई के ब्रांच में जाकर इसे 31 मार्च से पहले बदले लें. इसके बाद आप ये नोट बदल नहीं पाएंगे.

टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

यदि आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्च 31 से पहले-पहले कर लें क्योंकि इसके बाद किया गया टैक्स सेविंग निवेश आपकी वित्तीय वर्ष 2016-17 की आय में शामिल नहीं माना जाएगा और इसलिए, इस कारोबारी साल के लिए टैक्स की कैलकुलेशन करते समय आपको हो सकता है कि नफा न हो.

पीपीएफ (PPF) में निवेश संबंधी

पीपीएफ यानी पब्लिसक प्रॉविडेंट फंड टैक्स सेविंग का बेहतरीन जरिया है. इसमें भी यदि आप 31 मार्च से पहले-पहले धन डालते हैं तो उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी. यह इनकम टैक्स के क्लॉज 80c के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री है.

इसमें आप कम से कम 500 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसमें आप एक साल में डेढ़ लाख रुपए जमा कर सकते हैं. यदि आपका पहले से ही खाता है, और आपने इस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको प्रति साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा.

आपका एनपीएस (NPS) खाता है..

नेशनल पेंशन स्कीम में कम से कम 1 हजार रुपये सालाना जमा करना होता है. यदि आपने आपने एनपीएस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में यह रकम जमा नहीं करवाई है तो एचडीएफसीपेंशन डॉट कॉम के मुताबिक, आपको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. 80CCD1 के तहत इसमें निवेश से टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा.

टैक्स बेनिफिट 50 हजार रुपए तक की रकम के निवेश पर मिलेगा. एनपीएस में लगाई गई रकम को 80C के तहत भी दिखा सकते हैं और यदि आपने वह निवेश ऑलरेडी कर लिया है तो एनपीएस में किया गया निवेश आपको 50 हजार रुपए तक की अतिरिक्त छूट दिला सकता है.

ये भी पढ़ें- 

इस बजट के बाद 25 से 40 साल वालों को बना लेना चाहिए ये प्‍लान

वैट, सर्विस चार्ज और टिप का झगड़ा शुरू होता है अब...

कालाधन सफेद कर रही हैं ये 'बहनें'

इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

ये भी पढ़ें

Read more!

संबंधि‍त ख़बरें

  • offline
    Union Budget 2024: बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय
  • offline
    Online Gaming Industry: सब धान बाईस पसेरी समझकर 28% GST लगा दिया!
  • offline
    कॉफी से अच्छी तो चाय निकली, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग दोनों से एडजस्ट कर लिया!
  • offline
    राहुल का 51 मिनट का भाषण, 51 घंटे से पहले ही अडानी ने लगाई छलांग; 1 दिन में मस्क से दोगुना कमाया
Copyright © 2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today.

Read :

  • Facebook
  • Twitter

what is Ichowk :

  • About
  • Team
  • Contact
Copyright © 2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today.
▲