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बलात्कार करने के लिए 15 'मानवीय' गाइडलाइन

    • आईचौक
    • Updated: 29 दिसम्बर, 2015 08:31 PM
  • 29 दिसम्बर, 2015 08:31 PM
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आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS ने अपने आतंकियों के लिए एक नया फतवा जारी किया है. यह फतवा अब इन आतंकियों को बलात्कार करने के सभी नियमों को साफ-साफ बता रहा. संगठन का दावा है कि बलात्कार करने का यह मानवीय पहलू है...

इस्लामिक स्टेट (ISIS) कमेटी ऑन रिसर्च एंड फतवा ने ईराक और सीरिया में लड़ रहे अपने आतंकियों के लिए बलात्कार करने की पूरी डीटेल्ड गाइडलाइन जारी की है. आईएस ने यह गाइडलाइन संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों के अमानवीय बलात्कार की घटनाओं पर उठ रहे सवाल के बाद जारी किया है. यह गाइडलाइन बतौर आईएस के फतवा के तौर पर जारी की गई है और अब संगठन से जुड़े सभी आतंकियों को अपनी गुलाम बनाई हुई महिलाओं का बलात्कार करने के लिए इस फतवा को ध्यान में रखना होगा. आईएस का मानना है कि बीते दिनों बलात्कार की कुछ घटनाएं शरियत कानून के खिलाफ रही हैं लिहाजा यह नया फतवा इसीलिए जारी किया जा रहा है जिससे भविष्य में आईएस आतंकी बलात्कार को अंजाम देने में शरियत कानून की हद को न लांघें.

ISIS के फतवे में बलात्कार के प्रमुख नियम:

1. आईएस आतंकी किसी महिला को गुलाम बनाने के बात तब तक बलात्कार नहीं कर सकता जबतक उसकी कैद में एक बार उसका मासिक धर्म नहीं हो जाता और वह उससे स्वच्छ हो जाती.

2. अगर गुलाम महिला का मासिक धर्म नहीं होता है और वह प्रेगनेंट पाई जाती है तो उसका बलात्कार उसकी डेलिवरी तक नहीं किया जा सकता है.

3. शरियत के मुताबिक गुलाम बनाई हुई प्रेगनेंट महिला का अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है.

4. वह आतंकी ही अपनी गुलाम बनाई हुई किसी महिला का बलात्कार कर सकता है और वह किसी अन्य आदमी को उसका बलात्कार करने की इजाजत नहीं दे सकता है.

5. यदि किसी आतंकी की गुलाम महिला की कोई बेटी है जिसकी उम्र संभोग करने के लिए उचित है तो इस स्थिति में वह आतंकी दोनों में से किसी एक का बलात्कार कर सकता है. दोनों का बलात्कार करना शरियत कानून के खिलाफ होगा लिहाजा ऐसी स्थिति में एक महिला उस आतंकी से दूर रखी जाएगी.

6. यदि की आतंकी दो सगी बहनों को गुलाम बनाता है तो ऐसी स्थिति में वह आतंकी सिर्फ एक बहन का बलात्कार कर सकता है. यदी वह दूसरी बहन का बलात्कार भी करना चाहता है तो उसे पहली बहन को या तो किसी अन्य को बेच देना होगा या फिर उसे अपनी...

इस्लामिक स्टेट (ISIS) कमेटी ऑन रिसर्च एंड फतवा ने ईराक और सीरिया में लड़ रहे अपने आतंकियों के लिए बलात्कार करने की पूरी डीटेल्ड गाइडलाइन जारी की है. आईएस ने यह गाइडलाइन संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों के अमानवीय बलात्कार की घटनाओं पर उठ रहे सवाल के बाद जारी किया है. यह गाइडलाइन बतौर आईएस के फतवा के तौर पर जारी की गई है और अब संगठन से जुड़े सभी आतंकियों को अपनी गुलाम बनाई हुई महिलाओं का बलात्कार करने के लिए इस फतवा को ध्यान में रखना होगा. आईएस का मानना है कि बीते दिनों बलात्कार की कुछ घटनाएं शरियत कानून के खिलाफ रही हैं लिहाजा यह नया फतवा इसीलिए जारी किया जा रहा है जिससे भविष्य में आईएस आतंकी बलात्कार को अंजाम देने में शरियत कानून की हद को न लांघें.

ISIS के फतवे में बलात्कार के प्रमुख नियम:

1. आईएस आतंकी किसी महिला को गुलाम बनाने के बात तब तक बलात्कार नहीं कर सकता जबतक उसकी कैद में एक बार उसका मासिक धर्म नहीं हो जाता और वह उससे स्वच्छ हो जाती.

2. अगर गुलाम महिला का मासिक धर्म नहीं होता है और वह प्रेगनेंट पाई जाती है तो उसका बलात्कार उसकी डेलिवरी तक नहीं किया जा सकता है.

3. शरियत के मुताबिक गुलाम बनाई हुई प्रेगनेंट महिला का अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है.

4. वह आतंकी ही अपनी गुलाम बनाई हुई किसी महिला का बलात्कार कर सकता है और वह किसी अन्य आदमी को उसका बलात्कार करने की इजाजत नहीं दे सकता है.

5. यदि किसी आतंकी की गुलाम महिला की कोई बेटी है जिसकी उम्र संभोग करने के लिए उचित है तो इस स्थिति में वह आतंकी दोनों में से किसी एक का बलात्कार कर सकता है. दोनों का बलात्कार करना शरियत कानून के खिलाफ होगा लिहाजा ऐसी स्थिति में एक महिला उस आतंकी से दूर रखी जाएगी.

6. यदि की आतंकी दो सगी बहनों को गुलाम बनाता है तो ऐसी स्थिति में वह आतंकी सिर्फ एक बहन का बलात्कार कर सकता है. यदी वह दूसरी बहन का बलात्कार भी करना चाहता है तो उसे पहली बहन को या तो किसी अन्य को बेच देना होगा या फिर उसे अपनी गुलामी से मुक्त करना होगा.

7. कोई आतंकी पिता अपने पुत्र की गुलाम बनाई हुई महिला का बलात्कार नहीं कर सकता और इसका उलटा बलात्कार भी शरीयत नियम के खिलाफ होगा. इसके साथ ही कोई आतंकी अपनी पत्नी की गुलाम बनी महिला का भी बलात्कार नहीं कर सकता है.

8. यदि कोई आतंकी पिता अपनी गुलाम महिला का बलात्कार करने के बाद उस महिला को अपने बेटे को दे दे या फिर बेटे को बेंच दे तो इस स्थिति में वह पिता आतंकी दुबारा उस गुलाम महिला का बलात्कार नहीं कर सकता है.

9. यदि कोई गुलाम महिला किसी आतंकी के बलात्कार के बाद प्रेगनेंट हो जाती है तो उस महिला को वह आतंकी बेच नहीं सकता और वह उस आतंकी की मौत के बाद ही स्वतंत्र हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: दो समान रेप: एक भारत में, एक सऊदी अरब में

10. आजाद की हुई कोई भी महिला गुलाम के साथ उसका पूर्व स्वामी बलात्कार नहीं कर सकता है क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद वह गुलाम महिला उसकी संपत्ति नहीं रहेगी.

11. यदि दो या दो से ज्यादा आतंकी किसी महिला को खरीदकर गुलाम बनाते हैं तो उनमें से कोई भी उस महिला का बलात्कार नहीं कर सकता क्योंकि वह उन सभी की साझा संपत्ति है.

12. किसी भी गुलाम महिला का बलात्कार उसके मासिक धर्म के दौरान नहीं किया जा सकता है.

13. किसी भी आतंकी को अपनी गुलाम महिला के साथ आप्राकृतिक संभोग करने की इजाजत नहीं है.

14. सभी आतंकियों को अपनी गुलाम महिलाओं के प्रति अच्छा आचरण करना होगा और वे उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते. इसके साथ ही कोई आतंकी अपनी गुलाम महिला को कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जो करने में वह सक्षम न हो.

15. कोई आतंकी किसी गुलाम महिला को ऐसे आतंकी को नहीं बेच सकता जिसके बारे में वह आश्वस्त है कि वह उस महिला के साथ बुरा बर्ताव करेगा या फिर ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है.

इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

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