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Updated: 30 जून, 2017 02:47 PM
श्रुति दीक्षित
श्रुति दीक्षित
  @shruti.dixit.31
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1 जुलाई के बाद आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा, मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा और पीएफ अकाउंट काम नहीं करेगा ... अगर आपने आधार कार्ड को अपने इन सबसे लिंक नहीं करवाया तो..

क्या आप भी इस बात को मान रहे हैं? हर तरफ एक ही बात. आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए नहीं तो 1 जुलाई के बाद बहुत कुछ रुक जाएगा. ये बात सही है कि 1 जुलाई से कई जरूरी कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपके सभी काम एकदम से रुक जाएंगे. हां पहले ये बातें हुई जरूर थीं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं दी है. तो चलिए एक बार उन सभी बातों को दोहराते हैं जिनको लेकर ये गलत धारणा बनी हुई थी कि 1 जुलाई के बाद वो बंद हो जाएंगे.

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1. पैन कार्ड हो जाएगा अमान्‍य...

सरकार ने 1 जुलाई से पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य जरूर कर दिया है, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि पैन कार्ड अमान्‍य हो जाएगा तो ये गलत है. अभी तक सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख नहीं घोषित की है. इसलिए इस मामले में आप घबराएं नहीं. अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे बनवा लीजिए. लेकिन, ऐसे हर व्‍यक्ति को जो इनकम रिटर्न टैक्‍स फाइल करता है और उसके पास आधार कार्ड हैं, उन्‍हें तुरंत उसे 30 जून तक पैन अकाउंट से जोड़ लेना चाहिए. वरना वह रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा.

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2. मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे...

मोबाइल नंबर को लेकर भी इसी तरह की बात कही जा रही है कि अगर इसे लिंक नहीं करवाया आधार से तो आपका मोबाइल नबंर बंद हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया जाएगा. आपके पास बाकायदा इसका नोटिफिकेशन आएगा और आपको कुछ मोहलत भी दी जाएगी.

3. बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करवाएं...

बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाने का जो भी मसला है वो बिलकुल वैसा ही है जैसा मोबाइल नंबर के लिए है. आपका बैंक आपको मैसेज करेगा, ईमेल करेगा, एकदम से आपका अकाउंट ऐसे नहीं बंद होगा.

4. मिड-डे मील के लिए...

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ये तय किया था कि मिड डे मील की सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनके पास आधार कार्ड होगा और उसकी अंतिम तारीख 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब ये मामला 30 सितंबर तक टाल दिया गया है.

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5. ईपीएफओ की डेडलाइन...

अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं. पहले जो तारीख 30 जून सेट की गई थी वो अब 30 सितंबर कर दी गई है. यानी आपके पास पूरा मौका है आधार बनवाने और अपने पीएफ अकाउंट से उसे लिंक करवाने का.

6. राशन की दुकान पर नहीं मिलेगा राशन...

अगर कोई आपसे कह रहा है कि सरकारी राशन की दुकान पर आपको राशन नहीं मिलेगा और आधार लिंक किए बिना 1 जुलाई से आपका राशन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है. सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक का समय है आपके पास आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक करवाने तक का. उसके पहले आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे बनवा लीजिए और राशन कार्ड से लिंक करवा लीजिए.

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लेखक

श्रुति दीक्षित श्रुति दीक्षित @shruti.dixit.31

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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