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Updated: 30 जून, 2017 02:15 PM
मोहित चतुर्वेदी
मोहित चतुर्वेदी
  @mohitchaturvedi123
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आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए महज कुछ ही घंटे रह गए हैं. अगर आपने ये काम अबतक नहीं किया है तो जल्द इसे कर लें. लेकिन लोगों के मन में कई सवाल हैं जो वो गूगल से पूछ रहे हैं. जैसे ही ये खबर आई थी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी है. तभी से लोगों के मन में कुछ सवाल हैं.

कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर उनकी आय टैक्स लिमिट से नीचे है तो भी क्या उन्हें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना जरूरी है. आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन आपके पास पैन और आधार है तो इसे लिंक करना जरूरी है. अगर नहीं किया तो 1 तारीख के बाद आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे. हालांकि, अगर कोई कह रहा है कि आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा तो ऐसा नहीं है. पैन कार्ड इनवैलिड करने की आखिरी तारीख अभी तक बताई नहीं गई है. आइए जानते हैं लोगों के मन में और क्या ऐसे सवाल हैं जो वो गूगल से पूछ रहे हैं साथ ही जवाब भी जान लीजिए.

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क्या होगा अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो?

लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर लिंक करना भूल जाते हैं तो क्या होगा. बता दें, कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन आपके पास पैन और आधार है तो इसे लिंक करना जरूरी है नहीं तो आपका पैन कार्ड एक तय तारीख के बाद अवैध हो जाएगा. यानी लिंक कराना जरूरी है नहीं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

आधार कार्ड को पैन लिंक क्यों जरूरी ?

आधार कोर्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आसानी से टैक्स जमा किया जा सकेगा और सरकार को आसानी से पता लग सकेगा कि आपकी कमाई कितनी है. सरकार ने ये फैसला लोगों के लिए और खुद के लिए आसान बना देगा.

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कैसे करें आधार को पैन से लिंक

1. सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के लिंक 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए.

2. अब एक नई विंडो खुल जाएगी. यहां पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दिया गया -नाम दर्ज करें. इसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरकर आखिर में दिए गए 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक कर दें.

3. इस बटन को क्लिक करते ही आपका पैन नंबर आधार कार्ड से जुड़ जाएगा और एक नई विंडो में 'आधार-पैन लिंकिंग इज कंप्लिटेड सक्सेसफुली' का मैसेज दिखाई देगा.

4. एसएमएस के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना और भी आसान है. आयकर विभाग की इस सुविधा के अनुसार आप सिर्फ एक एसएमएस भेजकर पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ सकते हैं. 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस करना होगा. एसएमएस इस फॉर्मेट में करना होगा---- UIDPAN<स्पेस><स्पेस>10 डिजिट पैन नंबर.

कुल मिलाकर आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं और आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना बहुत जरूरी है. जल्दी कीजिए, नहीं तो नए महीने में आपके लिए ये बड़ी परेशानी साबित हो सकती है.

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लेखक

मोहित चतुर्वेदी मोहित चतुर्वेदी @mohitchaturvedi123

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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