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Updated: 11 मई, 2015 06:17 AM
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया है. 19 साल पुराने इस केस में जय‍ललिता को विशेष अदालत ने चार साल कैद और सौ करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी. जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है.

जयललिता पहली मुख्यमंत्री थीं, जिन्हें सजा मिलने के कारण पद से हटना पड़ा. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके लिए अपनी कुर्सी वापस पाने का रास्ता साफ हो गया है. तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता और उनके लाखों समर्थक खुशियां मना रहे हैं. तमिलनाडु की राजनीति पर इसका दूरगामी असर पड़नेवाला है.

कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता और उनके तीन सहयोगियों की ओर से सजा के खिलाफ अपील की गई थी.

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