इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान ले ये जरूरी बातें...
इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान या उसके बाद कोई गलती ना करें. कैसे करना है टैक्स रिटर्न वैरिफाई और क्या हैं कॉमन गलतियां चलिए जानते हैं..
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब काफी नजदीक है. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं फाइल किया तो अब यकीनन सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं तो अब समय आ गया है कि आप ये काम कर लें. अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा तो कुछ खास गलतियां करने से बचें जैसे...
1. गलत फॉर्म भर सकते हैं. ये बहुत आसान सी गलती है. इतने अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं और अगर आपने कोई गलत फॉर्म भर दिया है तो 15 दिनों के अंदर (जब आपको गलती का नोटिफिकेशन मिल जाए) आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना होगा. अगर समय पर नहीं किया तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा.
2. इंट्रेस्ट वाली इनकम के बारे में नहीं बताना. अगर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट, एफडी, आरडी से मिला हुआ इंट्रेस्ट भी रिटर्न में बताना होता है. कारण ये है कि चाहें आपको इंट्रेस्ट मिला हो या किसी लोन पर आपने इंट्रेस्ट दिया हो दोनों ही टैक्सेबल होते हैं. ऐसे में सेक्शन 80TTA के अंतरगत आप 10000 तक का टैक्स रिटर्न क्लेम कर सकते हैं.
3. पिछली सैलरी की इनकम नहीं बताना. अगर आप नौकरी पेशा हैं और साल में दो बार आपने नौकरी बदली है तो दोनों ही नौकरियों के फॉर्म 16 देना जरूरी है. इसके अलावा, फॉर्म 26AS भी देखना जरूरी है.
4. टैक्स फ्री इनकम के बारे में नहीं बताना भी एक तरह की गलती होती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय 'Exempt Income' का एक सेक्शन होता है जहां आपको इस इनकम के बारे में बताना होता है.
5. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको अपने सभी अकाउंट्स की डिटेल देनी है. 2017-18 के समय तो आपको ये भी डिटेल देनी है जिसमें नोटबंदी के दौर में आपने अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया हो.
इसके अलावा भी कई गलतियां हैं, लेकिन कॉमन तो यही हैं. अब अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको वेरिफिकेशन भी करवाना होगा. एक बार आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको ई-वेरिफाई करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा. (120 दिन तक). इस अवधि तक आपको आपका रिटर्न वैरिफाई करना है.
कैसे करें वैरिफाई...
ईरिटर्न वैरिफाई करने के 3 तरीके हैं पहला आधार कार्ड के जरिए. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन के जरिए और तीसरा नेटबैंकिंग अकाउंट के जरिए.
अगर आधार के जरिए वैरिफाई करना है तो...
1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें. (अगर आपने अपना अकाउंट इसपर नहीं बनाया है तो बना लें.)
2. आधार OTP टू ई-वेरिफाई ( Aadhaar OTP to e-verify) वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें.
3. आधार रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा.
4. अब OTP दिए गए बॉक्स में डालें और आपका रिटर्न वैरिफाई हो जाएगा.
दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड के जरिए. इसमें भी इसी तरह की स्टेप्स फॉलो करनी है.
तीसरा तरीका है नेटबैंकिंग के जरिए...
1. जो भी अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक हो उसके नेटबैंकिंग पोर्टल को खोलिए.
2. अब नेटबैंकिंग अकाउंट में लॉगइन कर ई-फाइलिंग टैब में क्लिक कीजिए.
3. नेटबैंकिंग अकाउंट से अब आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.
4. अब View Returns/Forms ऑप्शन पर क्लिक करें.
5. अब पेंडिंग ईवेरिफिकेशन पर क्लिक करें और ई-वेरिफाई का ऑप्शन सिलेक्ट करें.
6. अब आगे की स्टेप में एक EVC कोड जनरेट करें और आपका वेरिफिकेशन पूरा हो गया.
वैसे इसके अलावा, आप फिजिकली भी ये वैरिफिकेशन करवा सकते हैं जिसके लिए आपको ITR-V फॉर्म भरकर इनकम टैक्स ऑफिस बेंगलुरु पोस्ट करना होगा.
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