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Updated: 07 अगस्त, 2017 11:56 AM
श्रुति दीक्षित
श्रुति दीक्षित
  @shruti.dixit.31
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब निकल चुकी है और भले ही सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ा दी हो, लेकिन फिर भी अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने से रह गए हैं तो ये दुनिया का अंत नहीं है. आप अभी भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हां लेट होने के कारण आपको कुछ दुष्परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे.

क्या नुकसान हुआ टैक्स रिटर्न समय पर नहीं फाइल करने से?

1. सबसे पहली बात तो लेट रिटर्न भरने वाले अपने रिटर्न को वापस ठीक नहीं कर पाएंगे. अगर कोई गलती हुई तो वो सुधारी नहीं जा सकेगी. जिन टैक्स पेयर्स ने इसे पहले ही भर दिया है उनके लिए ये समस्या नहीं है.

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2. अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए हैं तो आपके कैरी फॉर्वर्ड लॉस नहीं गिने जाएंगे (बशर्ते आपको घर या प्रॉपर्टी से किसी कारण से लॉस हुआ हो). अगर आपने समय पर रिटर्न भरा है और आप लगातार रिटर्न भरते आए हैं तो आपको पता होगा कि आप अपने इस साल के नुकसान को अगले साल कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं जिससे रिटर्न में थोड़ा फायदा हो सके. ये आप लेट होने के बाद नहीं कर सकते.

3. अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है और आपने समय पर उसका भुगतान नहीं किया तो यकीनन लेट रिटर्न फाइल करना आपको महंगा पड़ेगा. क्योंकि आपके टैक्स पर आपको पेनल्टी देनी होगी.

4. अगर अभी भी नहीं भरा टैक्स रिटर्न तो? इसका उत्तर काफी आसान है आप पर पेनल्टी लगेगी और आपको 5000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं.

कब तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न...

आप अपने फाइनेंशियल इयर 2016-17 का रिटर्न मार्च 2018 तक फाइल कर सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप ITR सेक्शन 139(1) की जगह सेक्शन 139(4) पर आईटीआर फाइल करेंगे.

बेहतरी इसी में होगी कि आप अपना रिटर्न समय पर भरें और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है.

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श्रुति दीक्षित श्रुति दीक्षित @shruti.dixit.31

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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