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Updated: 30 जून, 2017 10:50 PM
रिम्मी कुमारी
रिम्मी कुमारी
  @sharma.rimmi
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30 जून की आधी रात से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा. संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम इसे हरी झंडी दिखाएंगे. जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा क्या नहीं, महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी, रोजमर्रा की चीजों पर क्या असर पड़ने वाला है ऐसे कई सवाल हम सभी के जेहन में कई दिनों से घूम रहे हैं.

जीएसटी का सबसे पहला झटका कहां-कहां महसूस होगा:

1- रेस्टोरेंट:

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देर रात में रेस्टोरेंट के खाने का मजा लेने वालों के लिए बुरी खबर है. अगर आप रात 11 बजे के रेस्टोरेंट में जाते हैं और आधी रात के बाद निकलते हैं तो पॉकेट पर बोझ बढ़ जाएगा. इस समय जो बिल बनेगा उसमें सर्विस टैक्स के बदले जीएसटी लगाया जाएगा. मतलब ये कि मौजूदा 6 प्रतिशत सर्विस टैक्स और वैट से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

हालांकि सरकार का दावा है कि खाने-पीने का बिल पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला और होटल वालों द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा.

2- कैब:

GST, Consumer, retailerकैब का सफर हो सकता है सस्ता

अगर आप शुक्रवार की देर शाम को कोई कैब लेते हैं और इसका किराया आधी रात के बाद देते हैं तो आप वैट के बदले जीएसटी का भुगतान करेंगे.

हालांकि माना जा रहा है कि जीएसटी के बाद कैब राइड कुछ हद तक सस्ती हो जाएगी. सरकार ने इसका रेट भी 6% से घटाकर 5% कर दिया है. तो अगर आप मिनी कैब बुक करते हैं जिसका बेस फेयर 50 रुपए है और उसके बाद 10 किलोमीटर गए तो 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपए लगेंगे. मतलब 140 रुपए किराए पर पहले 8.4 रुपए टैक्स लगता था. अब यही राइड 149 रुपए की जगह 147 रुपए की हो जाएगी. अब अगर आपका बिल इससे ज्यादा आता है यानी 300 रुपए के आस-पास तो फर्क 3 रुपए का हो जाएगा मतलब जहां पहले 318 का बिल लगता था वो अब 315 रुपए हो जाएगा.

3- होटल रूम:

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1 जुलाई से होटल के बिल में वैट के बदले जीएसटी लगेगा. भले ही होटल में इंट्री आपने कई दिनों के पहले ही कर रखा हो. 1 तारीख से जीएसटी सर्विस टैक्स और स्थानीय टैक्स की जगह ले लेगा. हालांकि अगर आपने पहले में ही जुलाई के लिए होटल बुक कर रखा है तो फिर आपको जीएसटी के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा.

अनुमान के मुताबिक होटल में ठहराना महंगा हो सकता है. 1 जुलाई से उन होटलों में जहां 1000 रुपए से कम किराया लगाया जाता है कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, जो होटल 5000 और उससे ज्यादा का किराया लेते हैं (प्रति दिन) उनपर 28% टैक्स देना होगा. इस तरह के रेस्टोरेंट्स पर भी 28% टैक्स देना होगा. 1000 से 2500 रुपए प्रति दिन किराया लेने वाले होटल 12% टैक्स लेंगे और 2500 से 7500 रुपए प्रति दिन किराया लेने वाले होटल 18% टैक्स लेंगे. 7500 से ऊपर वाले होटल 28% जीएसटी अट्रैक्ट करेंगे.

फिलहाल लग्जरी टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स (कुछ जगह सर्विस चार्ज भी) लगता है. लग्जरी टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग है. टैक्स होटल बिल के 60% हिस्से पर ही लगता है ना कि पूरे किराए पर.

4- ऑनलाइन शॉपिंग:

GST, Consumer, retailerऑनलाइन के ऑफर अब दूर की बात

ऑनलाइन शॉपिंग के बीमारों के लिए धक्का लगाने वाली खबर है. जीएसटी लागू होने के बाद ऑनलाइन शापिंग पर डिस्काउंट बहुत कम मिलेंगे. हालांकि सरकार किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को डिस्काउंट देने से मना नहीं करेगी लेकिन अगर उन्हें डिस्काउंट देना है तो फिर अपनी जेब से देना होगा.

तो तैयार हो जाइए इतिहास को बनते देखने के लिए. बाकी कहां कैसी चोट लगेगी या फिर फूल बरसेंगे ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा.

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लेखक

रिम्मी कुमारी रिम्मी कुमारी @sharma.rimmi

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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